दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और मामले में जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत दे दी है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. उस समय वह ईडी की हिरासत में हैं. हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है.
केजरीवाल ने सीबीआई मामले में उन्हें गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति में गलत तरीके से बदलाव किया गया है. इसमें ऐसा प्रावधान है कि शराब व्यवसायियों को अधिक लाभ दिया जाता है और इसके बदले में उनसे रिश्वत ली जाती है.