दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज की, कहा- सारे काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता…

अरविंद केजरीवाल समाचार: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दायर एक और जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने केजरीवाल को पद से हटाने की जनहित याचिका खारिज कर दी थी.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट सारे काम नहीं कर सकता और यह हाई कोर्ट का काम नहीं है. यह संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है.

इस मामले में याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोई सरकार नहीं है. दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं अपनी पसंद की सरकार चाहता हूं। फिलहाल दिल्ली में सरकार का अभाव है, जो एक संवैधानिक संकट है.

दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी. हाई कोर्ट सारे काम नहीं कर सकता और ये हाई कोर्ट का काम नहीं है. आपको इसके लिए राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है. इस मामले पर फैसला लेने के लिए एलजी सक्षम हैं. उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे. इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह इसे वापस लेना चाहते हैं और अपनी याचिका उपराज्यपाल को सौंपेंगे.