अरविंद केजरीवाल: केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजा है. अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गिरफ्तार करने और एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं.

केजरीवाल ने लगाई अर्जी

अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 1 जुलाई (सोमवार) को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. 26 जून को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

केजरीवाल ने क्या अर्जी दाखिल की?

केजरीवाल ने विशेष अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है. सीबीआई ने गिरफ़्तारी के लिए ग़लत आधार बनाए और कोई दलील नहीं दी गई. केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर की गई, जो अवैध है और कानून द्वारा इसकी अनुमति नहीं है।

आगे की सुनवाई 17 जुलाई को

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हम गिरफ्तारी को रद्द करने और हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमानत के लिए आवेदन किया है? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया.. इसके बाद हाई कोर्ट ने भी सीबीआई को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा. अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी.