दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है. कांग्रेस ने लगातार तीन वर्षों तक आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

हाई कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिससे पार्टी की आय की जांच जरूरी हो गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च की देर रात तक मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी है। 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए पार्टी ने 19 मार्च को याचिका दायर की थी. 

इससे पहले कांग्रेस ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का विरोध किया था. 

कांग्रेस के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर समय सीमा लागू होती है।

आयकर विभाग अधिकतम छह मूल्यांकन वर्षों तक जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आयकर के प्रावधान के विपरीत पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है.