दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतपे के सह संस्थापक को पत्नी के साथ अमेरिका जाने की दी इजाजत

नई दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर को 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अमेरिका जाने को मंजूरी दी है।

दरअसल, 22 मई को अपने आदेश में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो अशनीर और उनकी पत्नी के अमेरिका जाने के लिए 24 मई तक वैसी शर्ते सुझाएं ताकि उनका भारत आना सुनिश्चित हो सके। उसके बाद आज हाई कोर्ट ने 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अशनीर ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दी। कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक, जबकि माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहें और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहें।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी ग्रोवर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है, जो दो महीने में पूरी होगी। दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसे चुनौती दी गई थी।

अशनीर ग्रोवर ने इसके पहले 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईओडब्ल्यू को जांच जारी रखने का आदेश दिया था।