दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा , कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है ।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री और पक्षों के वकीलों की दलीलों के आधार पर, सीबीआई द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। इसके लिए गहन जांच की जरूरत है और अपील पर व्यापक सुनवाई की जरूरत है.

पीठ ने अपील भी स्वीकार कर ली और मामले को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

निचली अदालत के फैसले पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए सीबीआई ने 2018 में अपील दायर की थी। इस मामले में जज ने 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि 19 मार्च , 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सभी आरोपियों को बरी करने के विशेष न्यायालय के दिसंबर , 2017 के फैसले को चुनौती दी ।

राजा और कनिमोझी के अलावा, विशेष अदालत ने , यूनिटेक लिमिटेड के एमडी संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरडीएजी) के तीन अधिकारियों गौतम दोशी, राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया,पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा