दिल्ली एक्साइज पॉलिसी: कोर्ट से मनीष सिसौदिया को झटका, 26 अप्रैल तक बढ़ाई गई हिरासत

दिल्ली लीकर घोटाला नीति को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत पर मानो ग्रहण लग गया है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने झटका दिया था

गौरतलब है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को पहले भी राहत नहीं मिली थी. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है. 

मनीष सिसौदिया को जेल से बाहर आने की उम्मीद है

 

इससे पहले, मनीष सिसौदिया ने तिहाड़ जेल से अपने मतदाताओं को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उनकी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से की थी और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया ने भी उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे.

मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं

मनीष सिसौदिया 26 फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि सिसौदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया था. जिसके चलते आप नेताओं को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम मिली। इससे पहले 2 अप्रैल को भी मनीष सिसौदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी. इस बीच उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच खत्म हो चुकी है.

उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था

पूर्व डिप्टी सीएम को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। सिसौदिया को ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.