दिल्ली में सोमवार (14 अक्टूबर) से पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अगले साल 1 जनवरी तक लागू रहेगा. दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देश में इस फैसले की जानकारी दी गई है. सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. इसके चलते इस बार भी दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है.
दिल्ली में दशहरा उत्सव के तुरंत बाद, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दशहरा उत्सव के एक दिन बाद रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ से ‘खराब’ श्रेणी में आ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार दोपहर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 के साथ ‘खराब’ श्रेणी में रहा।
दिल्ली पुलिस को रोजाना रिपोर्ट करनी होगी
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पत्र में दिल्ली पुलिस को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश लागू करने का आदेश दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिस को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इसके लिए लोगों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने एक्स पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक पत्र साझा किया है।
1 जनवरी तक पटाखों पर बैन
पत्र शेयर करते हुए गोपाल राय ने लिखा, सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर आज से 1 जनवरी तक प्रतिबंध लागू है. दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. सभी दिल्लीवासियों से सहयोग का अनुरोध है।’ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को वायु गुणवत्ता का आकलन किया और कहा कि वह ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण- I को लागू करने से पहले एक या दो दिन तक इसकी बारीकी से निगरानी करेगा। एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है.