दिल्ली: दिल्ली HC ने संविधान हत्या दिवस के खिलाफ याचिका खारिज की, केंद्र सरकार को राहत

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सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की थी. जिसके खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसके चलते केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

आवेदन में क्या कहा गया?

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की थी. केंद्र के इस आदेश के खिलाफ समीर मलिक नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान की हत्या करके ऐसा किया गया।

दिल्ली HC ने याचिका खारिज कर दी

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गाडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है. हाई कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार की अधिसूचना ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है.

अधिसूचना 13 जुलाई को जारी की गई थी

बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था. अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर तत्कालीन सरकार ने लोगों के अधिकारों का घोर उल्लंघन किया था. 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था।