दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगनी पड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया है. मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिकायतकर्ता से माफी मांगने को कहा है.
यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी
अरविंद केजरीवाल ने पहले स्वीकार किया था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वह इस माफी को स्वीकार करता है या नहीं. हम 13 मई को आगे की सुनवाई करेंगे.
वीडियो में अपमानजनक बातें कही गईं
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो वाले ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। उस वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के शख्स के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं.
ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. शिकायतकर्ता के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की पुष्टि किए बिना, उन्होंने इसे रीट्वीट किया और इसे लाखों लोगों तक फैलाया।
निचली अदालत में लंबित मामले पर रोक
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है. अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी.