पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया कस्बे में कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम अफवाहों और अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह प्रतिबंध 14 मार्च (शुक्रवार) से 17 मार्च (सोमवार) तक प्रभावी रहेगा।
सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए निर्णय
प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन को सहयोग करें। हालांकि, इस प्रतिबंध से संचार सेवाओं पर असर पड़ेगा, लेकिन यह सुरक्षा कारणों से अनिवार्य बताया जा रहा है।
पथराव की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा
बीरभूम जिले में हाल ही में हुई पथराव की घटना के बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। सरकारी आदेश के तहत दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुसार किसी भी प्रकार के डेटा-संबंधी संदेशों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे और किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके।
क्या रहेगी सेवा बहाल?
- वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाएं प्रतिबंधित नहीं हैं।
- समाचार पत्रों के प्रकाशन और प्रसार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, ताकि सूचना और ज्ञान के प्रवाह में बाधा न आए।
किन इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद?
इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में निलंबित की गई हैं:
- सैंथिया नगर क्षेत्र
- हातोरा ग्राम पंचायत
- माथपालसा ग्राम पंचायत
- हरिसरा ग्राम पंचायत
- दरियापुर ग्राम पंचायत
- फुलूर ग्राम पंचायत
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का उपयोग अफवाहें फैलाने और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसी कारण यह सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।