जबलपुर: सराफा एसोसिएशन की बैठक में निर्णय, ज्वेलर्स अब नहीं खरीद सकेंगे पुराना सोना

जबलपुर, 27 जून (हि.स.)। सराफा बाजार में व्यापारीयों के साथ बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए सराफा एसोसिएशन जबलपुर की आवश्यक बैठक संपन्न हुई इसमे तय हुआ है कि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और चोर नए-नए तरीके अपना कर ज्वेलर्स के पास चोरी का जेवर बेच रहे हैं। उसको ध्यान पर रखते हुए सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश तय किए है इन निर्देशों के तहत ज्वेलर्स के पास अगर पुराना सोना लेकर ग्राहक आता है तो उसका पुराना बिल जरूर देख लें पुराने जेवर से नया जेवर ग्राहक ले रहा है और उसके पास पूराना बिल नहीं है तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही जेवर एक्सचेंज करे और आधार कार्ड पैन कार्ड फोन नंबर जरूर ले ले।

नया या अपरिचित ग्राहक आपके पास पुराना जेवर बेचने या गिरवी रखने आता है तो कृपया बिल होने के बाद भी आप गिरवी ना रखें ना जेवर खरीदें क्योंकि आजकल चोर फर्जी बिल बनाकर भी जेवर बेचने का या गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। नया ग्राहक बगैर बिल के जेवर गिरवी रखता है तो कृपया उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप जेवर गिरवी रखें। रेगुलर ग्राहक अगर दूसरे की गिरवी रखना आ रहा है तो कृपया बिल देख ले और अगर बिल नहीं है तो गिरवी भी ना रखें क्योंकि चोर आजकल अपने परिचितों को अपनी मजबूरी बताकर चोरी का जेवर गिरवी रख रहे हैं

गलाई व टंच वालों को निर्देश देते हुए एसोसिएशन अगर कोई रिटेल ग्राहक गलाई करने या टंच करने आ रहा है तो कृपया उसका काम ना करें। अगर आपके पास किसी दुकान का लड़का जेवर गलाने या टंच कराने आ रहा है तो आप उस दुकानदार से कंफर्म करने के बाद ही उसका काम करें अगर कोई कारीगर गलाई वाले के यहां अपनी छीलन ,कतरन ,डाई आदि के अलावा अगर पुराना जेवर नया जेवर या संदेहास्पद कोई सामग्री गला रहा है तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले ले और सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी से संपर्क करने के बाद ही आप उसका काम करें

अगर कोई कारीगर अपनी घटी के अलावा ज्यादा सोना बेचता है या बार-बार सोना बेच रहा है तो कृपया उसकी जानकारी ले ले या जिसका वह काम कर रहा है उसकी जानकारी दे दें क्योंकि छिलाई वाले कारीगरो के यहां से होलसेलर और कारखाने वाले अपनी छीलन एक डेढ़ महीने बाद इकट्ठी लेते हैं तो सतर्क होकर कारीगरों से सोना खरीदी करें।

गलाई वाले सिर्फ गलाई करें और टंच वाले सिर्फ टंच करें अगर खरीद बिक्री रजिस्ट्रेशन कराऐ और GST नम्बर लेने के बाद खरीद बिक्री सिर्फ व्यापारी से करें।