अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित

रांची, 16 मार्च (हि. स.)। बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में अदालत 30 मार्च को फैसला सुनायेगी। अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। जांच पूरी हो गई है। वह 14 अप्रैल 2023 से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है, जिसे देखते हुए उसकी ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गयी।