तल्हा खान की डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला चार जुलाई को

रांची, 01 जुलाई (हि. स.)। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सेना के कब्जेवाली बरियातू मौजा के 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में शामिल आरोपित तल्हा खान की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश चार जुलाई को सुनाएगी।

आरोपित ने अपने आप को मामले में निर्दोष बताते हुए 20 मई को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। ईडी ने बड़ागाईं निवासी तल्हा खान को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद सहित दस आरोपित चार्जशीटेड है।