बच्ची से रेप-हत्या के आरोपी को मौत की सजा

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मुंबई: पुणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. सबूत मिटाने के आरोप में दोषी की मां को सात साल सश्रम कारावास की सजा.

विशेष पॉक्सो (पोस्को-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी। क्षीरसागर ने किया।

नाबालिग पीड़िता का 2 अगस्त 2022 को पुणे जिले के मावल तहिसल अंतर्गत एक गांव से अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन 3 अगस्त को उनका शव मिला था. यह पाया गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था।

पुलिस जांच में पता चला कि तेजस दलवी ने लड़की का अपहरण किया था और उसे अपने घर ले गया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपी ने लड़की के शव को अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे फेंक दिया और उसकी मां ने सबूत नष्ट करने में उसकी मदद की।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को अलग-अलग आरोपों में दोषी ठहराया और दलवी को मौत की सजा और उसकी मां को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

19 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की. इस मामले में निर्भया के अभिभावक ने कहा कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली है.