आधार-राशन कार्ड लिंकिंग: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने और बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब 30 सितंबर 2024 तक लाभार्थी राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.
पहले राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 204 थी. जिसे बढ़ा दिया गया है. इससे पहले भी सरकार कई बार समय सीमा बढ़ा चुकी है. देश में 99.8 फीसदी राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं.
राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है
राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ प्रदान करने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ने का निर्देश दिया था। जिन लोगों ने आधार लिंक नहीं कराया है, वे सब्सिडी के तहत मिलने वाली सरकारी योजनाओं जैसे खाद्यान्न, गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुछ राज्यों में राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है.
आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें?
अगर तय समय सीमा के अंदर राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो लाभ नहीं मिल पाएगा. इसलिए लिंक करना जरूरी है. जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे तुरंत नजदीकी जनसम्पर्क सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अधिकांश पीडीएस लाभार्थियों के राशन कार्ड पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं।
राशन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक
कोई भी अपने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग पोर्टल है। तो अपने राज्य के लिए गूगल सर्च करें। आप राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प चुनकर अपना राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। जिसमें एक OTP आएगा. जिसके सत्यापन के बाद आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको एसएमएस के जरिए मिल जाएगी. जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.