फतेहाबाद, 12 अक्टूबर (हि.स.)। जिले में फसलों की कटाई का काम शुरू होने के साथ ही फसल अवशेष जलाने के शिकायतें सामने आने लगी है।
जिले में इस बार शनिवार तक जिले में कृषि विभाग को फसल अवशेष जलाने की कुल 10 शिकायतें मिली है। जिसमें 4 शिकायत ऐसे स्थानों की है जो गैर कृषि भूमि पर आगजनी की सूचना मिलने की है।
जिले में अभी तक 6 स्थानों पर फसल अवशेष जलाएं गए है। जिन पर विभाग के द्वारा 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उपायुक्त मनदीप कौर के अनुसार जिला में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत धान की पराली में आगजनी ना करने बारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की हुई है।
इसके अनुसार जो भी अपने खेत में धान के बचे हुए अवशेषों/पराली में आगजनी करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत नियुक्त की गई ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी, खंड स्तरीय निगरानी टीम तथा उप मंडल स्तरीय निगरानी टीम के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हर समय फील्ड में तैनात रहे।
जिन किसानों द्वारा आगजनी की जा रही है उनके विरूद्ध एनजीटी के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस संबंध में उपायुक्त मनदीप कौर ने किसानों से आह्वान किया है कि वे धान की पराली में आग न लगाए क्योंकि इससे न केवल वातावरण प्रदूषित होता है बल्कि भूमि में उपस्थित मित्र कीट व अन्य लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं।
उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की पराली की गांठ बनाकर गौशाला में देकर तथा पंचायती जमीन पर इसका भंडारण करके सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत 1000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा जो 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाना है वह केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो किसान विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर अपना पंजीकरण करेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रेड जोन व येलो/ऑरेंज जोन के तहत जो ग्राम पंचायते आती है यदि उन गांव में आगजनी का एक भी मामला नहीं आएगा तो उसमें 100000 रुपये रेड जोन पंचायतों को तथा 50000 रुपये येलो/ऑरेंज जोन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।