WFI: बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर कोर्ट का फैसला, 26 अप्रैल को सुनवाई

वह WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. बृजभूषण ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर फैसला 26 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है.

देश से बाहर होने का बताया कारण

बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई कार्यालय में उनकी उपस्थिति की जांच करने का निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बृज भूषण ने याचिका में कहा कि डब्ल्यूएफआई कार्यालय में महिला पहलवान के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के दिन वह देश से बाहर थे। उन्होंने अपने आवेदन के साथ पासपोर्ट की एक प्रति जमा की है, जिस पर आव्रजन की तारीख लिखी हुई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से लौटने के बाद डब्ल्यूएफआई दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उस तारीख को सीडीआर की एक प्रति जमा नहीं की थी। बृज भूषण के वकील ने कहा कि हमने पासपोर्ट कॉपी, इमीग्रेशन स्टांप भी संलग्न किया है, अगर दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करना है तो एक सप्ताह लग सकता है। हमने मामले में देरी करने के लिए यह याचिका दायर नहीं की है।’

क्या बात है आ?

बता दें कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत ने बृज भूषण को जमानत दे दी थी.