प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगी. देशभर में प्रदूषण के मुद्दे पर अब डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रदूषण एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसलिए हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर देश के अन्य प्रदूषित शहरों में भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि यह गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसलिए कोर्ट को सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण की चिंता है.
दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में समूह 3 प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रदूषण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. स्कूलों को दिल्ली एनसीआर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन) कक्षाएं आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है. साथ ही निजी दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी गई है.