जमीन खरीद धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर के खिलाफ कोर्ट सम्मन आदेश पर रोक

प्रयागराज, 09 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन धोखाधड़ी मामले में बिल्डर नरेश सोमानी के खिलाफ़ सीबीआई अदालत द्वारा जारी सम्मन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और सीबीआई से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बिल्डर नरेश कृष्ण सोमानी व अन्य की याचिका पर दिया है। कानपुर नगर में एक जमीन के खरीद-फरोख्त मामले में दर्ज मुकदमे में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है।

याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाला देते हुए कहा कि धोखाधड़ी के अपराध में एक पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए। इस मामले में कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है। 22 फरवरी 2012 को जमीन बेचने के समझौते के तहत पूरी राशि पहले ही उस व्यक्ति को वापस कर दी गई है, जिसके पक्ष में याचियों ने जमीन बेचने का समझौता किया था। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच न कर सतही जांच की है।

सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने अगले आदेश तक सम्मन पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।