कोर्ट ने डोंबिवली कंपनी ब्लास्ट मामले में दो को न्यायिक कस्टडी में भेजा

मुंबई, 31 मई (हि. स.)। डोंबिवली एमआईडीसी अमुदान केमिकल कंपनी विस्फोट मामले में शुक्रवार को कल्याण सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपितों मलय मेहता और स्नेहा मेहता को न्यायिक कस्टडी में भेज दिया। आरोपित स्नेह मेहता की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी।

जानकारी के अनुसार डोंबिवली एमआईडीसी में अमुदान कंपनी में 23 मई को अचानक रिएक्टर विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मलय मेहता और उनकी पत्नी स्नेहा मेहता को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। इस रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही थी। शुक्रवार को पुलिस कस्टडी खत्म होने पर मानपाड़ा पुलिस टीम ने कोर्ट में पेश किया। आज कोर्ट में पुलिस ने दो दिन की कस्टडी और मांगी लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अब कुछ जांच के लिए बाकी नहीं बचा है। जब भी जरुरत महसूस हुई तो आरोपित उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद कल्याण सेशन कोर्ट के जज एस एस राउल ने दोनों आरोपितों मलय मेहता और स्नेहा मेहता को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया है।

न्यायिक कस्टडी के आदेश के बाद आरोपित स्नेहा मेहता ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका में स्नेहा मेहता ने कहा है कि उनका एक दो साल का बेटा और दूसरा आठ साल का बेटा है। इसी ग्राउंड पर स्नेहा मेहता ने कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया है। स्नेहा की जमानत अर्जी पर अब शनिवार को कल्याण कोर्ट में सुनवाई होगी।