दहेज हत्या के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

जौनपुर, 18 जून (हि.स.)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चतुर्वेदी ने बदलापुर थाना क्षेत्र कटहरी निवासी आरोपी पति सुजीत चौहान व ससुर साहब लाल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज करके विवेचना करने का आदेश मंगलवार को थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया है।

वादिनी शकुंतला देवी निवासी जरियारी थाना चोलापुर वाराणसी ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार यादव व रामजियावन यादव के माध्यम से कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि मैंने अपने पुत्री रेखा चौहान की शादी 3 जून 2014 को हिंदू धर्म रीति रिवाज से किया था। मेरी पुत्री जब अपने ससुराल गई तो उसके पति आरोपी सुजीत चौहान व ससुर साहब लाल ने दो लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर वादिनि की पुत्री को मारते पीटते तथा प्रताड़ित करते थे। वादिनी ने कई बार सुसराल वालों को काफी समझाया लेकिन वे लोग नही माने। 7 दिसम्बर 2023 को शाम 5 बजे वादिनी को सूचना मिली कि उसकी पुत्री रेखा चौहान को उसके पति वह ससुर दहेज में दो लाख रुपए कम मिलने के कारण फांसी पर लटका कर हत्या कर दिए हैं।

वादिनी अपने पुत्री के सुसराल पहुंची तो पता चला कि आरोपी वादिनी की पुत्री की लाश को जलाने के लिए रामघाट ले गए हैं। वादिनी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया तब थाना पुलिस ने मौके पर लाश बरामद करके पोस्टमार्टम कराया। वादिनी ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंत में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल की। कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज करके विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया।