आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। केजरीवाल के खिलाफ यह आदेश ऐसे समय आया है जब वह पहले से ही कई कानूनी परेशानियों में उलझे हुए हैं और दिल्ली चुनाव में हार के बाद फिलहाल विपश्यना साधना में लीन हैं।
यह मामला वर्ष 2019 का है। दिल्ली के द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई। इसमें अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आवेदन स्वीकार कर लिया और केजरीवाल तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।
इससे पहले जब अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी तो मजिस्ट्रेट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने मामला पुनः मजिस्ट्रेट न्यायालय को भेज दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामला संज्ञेय अपराध है या नहीं। मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले की दोबारा सुनवाई की और मंगलवार को आवेदन स्वीकार कर मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
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अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं और इस मामले में उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। वह फिलहाल जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत के हालिया आदेश पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।