Court order: झारखंड में पदधारी वाहन नहीं दिखा सकेंगे रुतबा, प्रेशर हॉर्न भी बंद
- by Archana
- 2025-07-31 16:58:00
News India Live, Digital Desk: Court order: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वाहनों में प्रेशर हॉर्न और फ्लैग रॉड के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवीन कुमार सिंह की खंडपीठ ने वाहनों से होने वाले अनावश्यक शोर पर चिंता व्यक्त करते हुए इस फैसले को लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन को उचित कार्रवाई करने को कहा है, विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के पास "साइलेंट ज़ोन" में।
इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके वाहन पर कोई पद या प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां आम तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करती हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करती हैं। कोर्ट ने कहा कि झंडा या किसी विशेष पद का सूचक फ्लैग रॉड केवल निर्धारित पदधारी ही लगा सकते हैं।
इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 अगस्त, 2025 की तारीख तय की है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है, जिससे आम जनता को शांत और सुरक्षित वातावरण मिल सके।
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