रांची, 11 मार्च (हि. स.)। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में दाखिल शिकायतवाद पर सीजेएम केके मिश्रा ने सोमवार को समन जारी किया है। जारी समन के तहत हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
इससे पूर्व मामले में बीते चार मार्च को अदालत ने संज्ञान लिया था। अदालत ने उपस्थिति की तारीख तीन अप्रैल निर्धारित की है। बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को शिकायतवाद दाखिल किया गया है। यह शिकायतवाद भादवि की धारा 174 एवं पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल की गई थी। लेकिन अदालत ने सिर्फ भादवि की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को सात समन को पीएमएलए की धारा 50 के तहत भेजे गए थे। लेकिन इन सभी समन पर वह उपस्थित नहीं हुए थे। इसी को लेकर ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा किया गया है। हेमंत सोरेन वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में बीते एक फरवरी से जेल में बंद हैं।