फर्जी लेटरहेड पर वीजा मामले में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को किया बरी

B3e80243e05286c4113fff0e0c9bea8a

नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक फर्जी लेटरहेड पर पत्र लिखने के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया।

इस मामले में जगदीश टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा पर आरोप था कि तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय माकन के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर 2009 में चीनी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के लिए वीजा के नियमों में छूट देने का आग्रह किया गया था। दोनों पर जेडटीई टेलीकॉम नामक कंपनी के चीनी अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपये ठगने का आरोप था। तत्कालीन गृह राज्यमंत्री माकन ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।

टाइटलर और अभिषेक वर्मा के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया था। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 471, 511 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था।