गुजरात की अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर दायर मानहानि के मामले में अदालत ने दोनों नेताओं को 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।
अदालत में मानहानि का मामला
मेट्रो कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही, समय सीमा समाप्त होने के बाद दोनों नेता अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सत्र न्यायालय पहुंचे और अर्जी दाखिल की। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर आपत्ति जताते हुए गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2023 में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। जिसमें यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं पर पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का आरोप लगाया था।
पुनरीक्षण याचिका में 308 दिन की देरी
मेट्रो कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय किये गये। वर्ष 2023 में ही अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और संजय सिंह के लिए अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी। हालाँकि, मेट्रो कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने 308 दिन बाद अहमदाबाद सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की और देरी के लिए माफी मांगी। वहीं, संजय सिंह ने 346 दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की है। अपनी दलील देते हुए उन्होंने कहा कि वह कुछ समय से जेल में हैं। इसलिए आवेदन में देरी हुई।
दोनों नेताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। न्याय के हित में अदालत ने विलंब से आवेदन करने की समयसीमा माफ कर दी तथा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो विश्वविद्यालय को दिया जाएगा।