कांग्रेस 24 जुलाई तक टैक्स मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी: आईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

आयकर विभाग से कांग्रेस को राहत: आयकर वसूली के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.

सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में दिक्कत हो, इसलिए 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाए जाएंगे.’ सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच से अपील की कि नोटिस के खिलाफ मामले की सुनवाई चुनाव के बाद तक के लिए टाली जा सकती है. 135 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट पहुंची थी.

आयकर का रवैया बहुत उदार : कांग्रेस वकील

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘उनकी (कांग्रेस) याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल हम 1700 करोड़ रुपये या किसी अन्य राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे.’ इस पर कांग्रेस की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘मैं निःशब्द हूं और ऐसा कभी-कभी ही होता है. मुझे कहना होगा कि उनका रवैया बहुत उदार है.’

तब जस्टिस नागरत्न ने कहा, ‘हम इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को करेंगे. आयकर विभाग के बयान के मद्देनजर सुनवाई स्थगित की जा रही है।’ कोर्ट ने कहा, ‘उन्हें बाद में इस अर्जी के खिलाफ अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।’