आयकर मामले में कांग्रेस 24 जुलाई तक वसूली पर कार्रवाई नहीं करेगी

नई दिल्ली: आयकर विभाग वसूली मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. 1700 करोड़ के फंड मामले पर आईटी विभाग ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया था, जिसका काफी विरोध हुआ था और कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव से पहले गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था और नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले में आईटी विभाग ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस की ओर से कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

आईटी विभाग की ओर से भेजे गए 1700 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.वी. नागरत्न ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इस बीच आईटी विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव के दौरान आईटी विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा. लोकसभा चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस को वसूली का नोटिस नहीं भेजा जाएगा और न ही वसूली की जाएगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की पैरवी की. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप पहले की मांग को निलंबित कर रहे हैं? जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा: नहीं, हम केवल यह कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उसके बाद मामले की सुनवाई होगी. कांग्रेस की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने आईटी विभाग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा बहुत कम होता है. आईटी विभाग का रवैया काफी उदार है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. आईटी विभाग के बयान के बाद अब सुनवाई स्थगित कर दी गई है और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले आईटी विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा था. 2014-15 से कुल 1745 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा गया था. इसके बाद यह रकम बढ़कर 1823 करोड़ हो गई. 

कारण यह बताया गया कि एक राजनीतिक दल को दी जाने वाली रियायत बंद कर दी गई है क्योंकि उस दल को टैक्स देना पड़ता है। उस मुद्दे पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.