दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को झटका, चुकाने होंगे 105 करोड़ आईटी बकाया

दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को एक और झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ITAT के फैसले को बरकरार रखा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को आईटीएटी में दोबारा आवेदन करने का सुझाव दिया है। संभावना है कि कांग्रेस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

 कल हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस पार्टी को झटका दिया. हाईकोर्ट ने कांग्रेस से कहा, तीन साल तक सोई रही? आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस की अपील याचिका खारिज कर दी और कांग्रेस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को 105 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए कांग्रेस को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करती है, तो उसे वित्तीय लेनदेन को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

आईटी ट्रिब्यूनल का आदेश सही है

जस्टिस यशवंत वर्मा और पुष्पेंद्रकुमार कौरव की पीठ ने कल फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में कोई खामी नहीं पाई गई। कोर्ट ने यह भी माना कि कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही वर्ष 2021 में शुरू हुई। ऐसे में कोर्ट ने कांग्रेस से सख्त शब्दों में पूछा कि क्या वे अब तक सोये हुए थे? पीठ ने कल फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी गलती है. मामला साल 2021 का है.