सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का तो इंतजार करते, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाया सवाल

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कांग्रेस ने देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान की भावना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित चयन समिति की बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को सीईसी नियुक्त किया गया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता के लिए CEC को निष्पक्ष होना चाहिए।”

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केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि संशोधित कानून ने चीफ जस्टिस को CEC चयन समिति से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सीईसी का चयन करने से पहले 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि बैठक जल्दी आयोजित करने और सीईसी की नियुक्ति से यह प्रतीत होता है कि सरकार एससी के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करते हुए, स्पष्ट आदेश आने से पहले ही नियुक्ति करना चाहती है। उन्होंने कहा, “इस तरह का घृणित व्यवहार केवल उस संदेह को पुष्ट करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किया है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रही है और अपने फायदे के लिए नियमों में बदलाव कर रही है।”

केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि सरकार और सीईसी की नियुक्ति के बाद होने वाली घटनाएं, जैसे फर्जी मतदाता सूचियां, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम और ईवीएम हैकिंग के बारे में चिंताएं, सीईसी के खिलाफ गहरे संदेह को जन्म देती हैं। ज्ञात हो कि ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, और उसके बाद निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, और उनका कार्यकाल 2031 तक रहेगा। कानून के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं या फिर छह साल के लिए आयोग में कार्य कर सकते हैं।