चुनाव आयुक्तों की नई नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

नई दिल्ली: चुनाव आयोग में दो आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खबर आई थी कि केंद्र सरकार इस हफ्ते दो कमिश्नरों की नियुक्ति कर सकती है.

हालांकि, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि 2023 के फैसले को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कमिश्नरों की नियुक्ति से रोका जाए. बता दें कि अरूप चंद्रा भी फरवरी में चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे. ऐसे में फिलहाल चुनाव आयोग के पैनल में सिर्फ एक ही आयुक्त हैं और वो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार. 

उल्लेखनीय है कि सीईसी अधिनियम, 2023 की वैधता का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कानून पर विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई का नाम हटा दिया गया था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि सीईसी अधिनियम के अनुसार, प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 13 और 14 मार्च को पैनल की बैठक हो सकती है.