पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस में ट्रिपल राइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, वाहन की गति सीमा 30 किमी तय

पटियाला : पंजाबी यूनिवर्सिटी में वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जिसके तहत परिसर में दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ गति सीमा भी तय की गई है। जारी निर्देश के मुताबिक ट्रिपल राइडिंग करने वालों को पहली बार चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार वही गलती दोहराने वाले के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, पंजाबी यूनिवर्सिटी परिसर में दोपहिया वाहनों के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि परिसर के भीतर ट्रिपल राइडिंग को पिछले दिनों सड़क दुर्घटनाओं का कारण पाया गया है। इसलिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ट्रिपल राइडिंग पूरी तरह से बंद है. यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय परिसर में ट्रिपल राइडिंग करेगा तो सुरक्षा अधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की जाएगी। इसके बाद यदि वही छात्र दोबारा ट्रिपल राइडिंग करता है तो सुरक्षा अधिकारी द्वारा 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे संबंधित छात्र विश्वविद्यालय के कैशियर के पास जमा करने के बाद सुरक्षा विभाग को दे दिया जाएगा। यदि एक ही छात्र तीसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सुरक्षा अधिकारी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

पंजाबी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कर्मचारियों, अधिकारियों या परिसर के निवासियों के लिए भी ट्रिपल राइडिंग सख्त वर्जित है। ट्रिपल राइडिंग में दोषी पाए जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंप के अंदर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 30 किलोमीटर की गति सीमा तय की गई है.