हाईकोर्ट द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

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UP 69000 शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है. जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गरमा गई है. देशभर में बहस चल रही थी कि योगी सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी कि, ”आज मुझे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में माननीय न्यायालय के फैसले के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया है. विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ दिया जाए और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो।

 

यूपी के वरिष्ठ नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मोदी सरकार की मंत्री और एनडीए सहयोगी अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में घोषित चयन सूची और 5 जनवरी 2022 को 6800 छात्रों की चयन सूची के बजाय नई सूची बनाने का आदेश दिया है। ) उत्तर प्रदेश में।