मोदी उपनाम मानहानि मामला: मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मामले में राहुल को आरोपित किया जाएगा। पिछले दिनों रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आरोप गठन बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है. आरोप तय होने के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट में आना होगा.
23 अप्रैल 2019 को वकील प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज कराया गया मामला 30 सितंबर 2021 को एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया. इस पर राहुल ने हाजिरी से छूट की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब राहुल को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट आना होगा.
लालपुर क्षेत्र निवासी वकील प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को सिविल कोर्ट रांची में परिवाद दायर किया था. शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा कि मोदी सरनेम वाले लोगों के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत हुआ है. इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।’
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर वकील प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. ऐसा ही एक मामला गुजरात में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने भी दर्ज कराया था. जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. सूरत कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई. हालांकि, बाद में हाई कोर्ट की रोक के बाद उनकी सदस्यता दोबारा शुरू कर दी गई थी।