सीजेआई ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 31 सप्ताह के भ्रूण को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस ले लिया

सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 31 सप्ताह के भ्रूण को हटाने का अपना आदेश सोमवार को वापस ले लिया। नाबालिग के माता-पिता से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया है. लड़की के माता-पिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से बात की और अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताई. 

सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने 22 अप्रैल को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद 14 वर्षीय नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दी। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत पूर्ण न्याय की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया। इसके साथ ही पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड ने रेप पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच की है और रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गर्भावस्था जारी रहने से पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.

पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी जा रही है. साथ ही मुंबई के सायन अस्पताल के डीन को नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए तुरंत डॉक्टरों की एक टीम बनाने का आदेश दिया। 

बच्ची के माता-पिता से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्ची का हित सर्वोपरि है. पीठ ने कहा कि नाबालिग के माता-पिता ने बेटी को घर ले जाकर बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताई है. जिसे देखते हुए 22 अप्रैल को पारित आदेश वापस लिया जाता है। जिसके तहत गर्भपात की इजाजत थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और नाबालिगों को गर्भपात की इजाजत दे दी. हाई कोर्ट ने नाबालिगों को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया. इस मामले में पीठ ने 19 अप्रैल को पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया था. मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता के गर्भवती रहने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा. कानून के मुताबिक, 24 सप्ताह से अधिक के भ्रूण को अदालत की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता।