अगस्ता वेस्टलैंड मामले में छह साल बाद क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Sc Grants Bail To Christian Michel In Agustawestland Case

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में छह साल से हिरासत में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है। मिशेल इस घोटाले में कथित बिचौलिया था और सीबीआई व ईडी 3600 करोड़ रुपये के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में उसकी भूमिका की जांच कर रही थीं।

उसे दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तभी से वह जेल में था।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आधार बताया

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि मिशेल पिछले छह साल से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मिशेल को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत देने का फैसला किया।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई और ईडी की जांच

  • इस घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
  • घोटाला 3,600 करोड़ रुपये की वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा है।
  • मिशेल को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार

  • 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
  • उसने दलील दी थी कि वह आधी सजा काट चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।
  • 2024 में दोबारा जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
  • दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस पर जवाब मांगा था, जिसके बाद अब उसे जमानत मिल गई।

मिशेल की सर्जरी को लेकर कोर्ट का आदेश

  • 12 जनवरी 2024 को दिल्ली की एक अदालत ने एम्स को मिशेल की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
  • मिशेल ने कोर्ट में कहा था कि वह अत्यधिक दर्द से पीड़ित है और डॉक्टरों ने टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की सिफारिश की है।

अब क्या होगा?

क्रिश्चियन मिशेल को निचली अदालत की तय शर्तों के आधार पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, सीबीआई और ईडी की जांच अभी जारी है, इसलिए इस मामले में आगे और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।