पीएम की रैली में बच्चों का स्कूल ड्रेस पहनना कोई अपराध नहीं: हाई कोर्ट

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बच्चों के स्कूल ड्रेस पहनकर आने पर विवाद खड़ा हो गया है. अब इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस से सवाल किया है कि किसी रैली में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों की मौजूदगी को अपराध कैसे माना जा सकता है? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस से भी जवाब मांगा है.

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी. जयचंद्रन ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर हस्तियों और नेताओं से मिलने जाते थे। अदालत ने स्कूल को बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ दी गई अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी। साथ ही हाई कोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस से 8 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. साईं बाबा विद्यालय मध्य विद्यालय के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

उधर, स्कूल सिस्टम ने पीएम मोदी को दिखाने के लिए छात्रों को यूनिफॉर्म में ले जाने की बात को खारिज कर दिया है. स्कूल का कहना है कि शिकायत प्रबंधन को परेशान करने के इरादे से बदले की कार्रवाई के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की गई है और अभिभावकों को भी निर्देश दिया गया है. स्कूल ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को जबरन चुनाव प्रचार में ले जाने का आरोप बेबुनियाद है. वहीं प्रबंधन द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से शिकायत कर परेशान किया जा रहा है।