छतरपुर: लोकसभा चुनाव के लिए जिले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

छतरपुर, 16 मार्च (हि.स.)। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की शनिवार को घोषणा की गई। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही छतरपुर जिले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने लोकसभा आम निर्वाचन की जारी कार्यक्रम के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक की और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ पत्रकार वार्ता कर जिले में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचरण संहिता लागू होने की जानकारी दी और निर्वाचन के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने बताया कि जिले की तीनों लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में निर्वाचन होगा। गजट नोटीफिकेशन 28 मार्च को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024, नामांकन की संवीक्षा 5 अप्रैल 2024, नाम वापसी 8 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024, मतगणना 4 जून 2024 को की जाएगी और निर्वाचन पूर्ण होने की तिथि 6 जून 2024 निर्धारित की गई है।

छतरपुर जिले में कुल तीन संसदीय क्षेत्र है जिनमें 06 टीकमगढ़, 07 दमोह एवं 08 खजुराहो लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें 8 फरवरी 2024 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या 14 लाख 24 हजार 685 है और वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 27 हजार 994 है। जिले का ई.पी. रेशों 64.24, जेंडर रेशों 881, 18-19 आयुवर्ग के मतदाता 43 हजार 501, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 8 हजार 738 है। जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 1586 है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन स्तर पर तैयारी की गई है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसपी श्री जैन ने कहा कि निर्धारित तिथियों में निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कोई समस्या एवं शिकायत होने पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा लोकसभा निर्वाचन को शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

जिले की सीमांतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होेते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होते ही प्रभावशील हो गए हैं। जिनमें धारा 144 के अधीन प्रतिबंध, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत, प्रेस मुद्रकों के लिए धारा 127, आदर्श आचरण संहिता के पालन कराने, संपत्ति विरूपण की रोकथाम, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों से संबंधित शस्त्र जमा किए जाने एवं शस्त्र अनुज्ञप्तियों हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन एवं पेट्रोल डीजल पंपों को रिजर्व स्टॉक रखने से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं।