झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव, JTET के भी बदलेंगे नियम

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झारखंड सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। यह बदलाव उन बिंदुओं पर केंद्रित है, जिनसे नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया में अड़चनें आई थीं। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जा सकेगा।

नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े बदलाव

राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।

  • परीक्षा और कोर्ट का आदेश: इन पदों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर परिणाम पर रोक है।
  • अगले चरण की नियुक्तियां: 26,001 पदों पर नियुक्ति के बाद 23,999 और पदों पर बहाली की जाएगी।
  • हाई स्कूलों में रिक्तियां: राज्य सरकार इस साल हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का आकलन कर रही है।

पारा शिक्षकों और क्वालिफाइंग अंकों में बदलाव

नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग अंक को अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है।

  • संभावित बदलाव: अगर क्वालिफाइंग अंकों में बदलाव किया जाता है, तो नियमावली में भी संशोधन होगा।

स्थानांतरण नियमावली में सुधार

स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा रही है।

  • नए प्रावधान:
    • जोन में पदस्थापन और उम्र के आधार पर अलग-अलग अंक तय किए गए हैं।
    • असाध्य रोग के प्रावधान में विस्तार:
      • अब असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक के अलावा उनके पति/पत्नी, बच्चे, या माता-पिता को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
      • इस आधार पर शिक्षक को अंतर जिला स्थानांतरण में लाभ मिलेगा।
    • महिला शिक्षकों को प्राथमिकता: महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव किया जाएगा।

JTET (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) के नियमों में बदलाव

JTET नियमावली में भी सुधार किया जा रहा है।

  • पुरानी और नई प्रणाली:
    • पहले प्रत्येक विषय में 40% अंक लाना अनिवार्य था।
    • अब इसे बदलकर पहले की तरह किया जाएगा:
      • अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग: 52% अंक।
      • सामान्य वर्ग: 60% अंक।
  • पिछली परीक्षाएं: झारखंड में 2013 और 2016 में JTET आयोजित हुई थी।
  • 2024 की स्थिति: पिछले साल आवेदन लिए गए, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी।