कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पीएफ खातों को लेकर नए नियम पेश किए हैं। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है। ईपीएफओ ने पीएफ खाते में विवरण को सही और अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं। तो जानिए EPFO ने कौन सा नियम लागू किया है?
ईपीएफओ ने जारी की एसओपी
ईपीएफओ ने नाम, जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी में सुधार के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिसके तहत सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दी गई है. अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में सुधार के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आप एक घोषणापत्र देकर भी आवेदन कर सकते हैं. ईपीएफओ ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि कई बार देखा गया है कि कई तरह की गलतियां होती हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डाटा अपडेट न होने के कारण यह समस्या आती है। ऐसी स्थिति में ये दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
दो कैटेगरी में बदलाव होंगे
- नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए निर्देशों के तहत EPFO ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को बड़ी और छोटी श्रेणियों में बांटा है.
- छोटे बदलावों के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोध के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होगी।
- जबकि बड़े संशोधनों के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- फील्ड कार्यालयों को सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि कोई कदाचार या धोखाधड़ी न हो।
- वहीं बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- आधार से संबंधित परिवर्तनों के मामले में सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार कार्ड या ई-आधार कार्ड एक सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।
परिवर्तन के लिए कितने दस्तावेज़?
- छोटे-मोटे बदलावों के लिए दस्तावेज़ सूची में से कम से कम 2 दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
- बड़े बदलावों के लिए दस्तावेज़ सूची से कम से कम 3 दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
- ईपीएफ सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- केवल वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित ईपीएफ खाते से संबंधित डेटा में संशोधन किया जा सकता है।
- नियोक्ता को पिछले या अन्य संगठनों के ईपीएफ खाते में कोई बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
- ईपीएफओ ने कहा कि यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने पंजीकृत पोर्टल लॉगिन के माध्यम से आवेदन जमा करे।