चंदन गुप्ता हत्याकांड: सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

Ocgkuu9tzm5cfecvjlqhjo5xvwsecvxeg7zx7ipp

कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2018 में कासगंज हिंसा में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। 6 साल 11 महीने और 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हो गया है। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. तब से चंदन के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और आज सजा का ऐलान हुआ है.

 

 

चंदन गुप्ता की हत्या कैसे हुई?

मालूम हो कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद कासगंज में काफी तनाव था. तोड़फोड़, आगजनी और पथराव हुआ. इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया. आज इस घोटाला मामले के दोषियों को सजा मिल गयी है. ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कासगंज में भी पुलिस अलर्ट है.

दो लोग निर्दोष

आपको बता दें कि एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि दो आरोपियों नसीरुद्दीन और आसिम कुरेशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया है.

चार्जशीट में 30 आरोपियों के नाम

जांच के बाद पुलिस ने 11 और आरोपियों को नामित किया और कुल 30 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. फिलहाल 28 आरोपियों में से एक मुनाजिर रफी जेल में है. मोहिनी तोमर हत्याकांड में कासगंज के वकील मुनाजिर रफी जेल में हैं।

 

 

 

किसे दोषी ठहराया गया?

एनआईए की विशेष अदालत ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में आसिफ कुरेशी उर्फ ​​हिटलर, असलम कुरेशी, असीम कुरेशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, ​​बब्लू, अकरम को गिरफ्तार किया है. तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ ​​जग्गा को आरोपित किया गया है। इन सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है.

कौन से आरोपी हुए बरी?

आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी आसिम कुरेशी को बरी कर दिया है. सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है. इसके साथ ही अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.