चालान नए नियम: अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर घर भेजा जाएगा चालान, जानिए नियम

चालान के लिए नया नियम: जब भी डाकिया घर आता है तो लोग खुश हो जाते हैं. लेकिन अब हम खुश होने की बजाय तनाव में रहने वाले हैं. घर के दरवाजे पर डाकिया को देखते ही उनके मन में सवाल उठेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई. जी हां, अब डाकिया चिट्ठी के साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी लेकर आएगा। पिछले महीने ही डाक विभाग और बिहार ट्रैफिक पुलिस के बीच एक समझौता हुआ था. अब जानकारी सामने आई है कि इस महीने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के घर चालान डाक के जरिए भेजे जाएंगे.

राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में कैमरे के जरिए चालान काटा जाता है. मैनुअल चालान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों के मोबाइल पर ई-चालान भेजा जाता था. लेकिन कई लोगों का रजिस्टर्ड नंबर बंद होने या बदल जाने के कारण नियम तोड़ने पर भी ई-चालान भरने की जानकारी नहीं मिल पाती है. चूंकि कार खरीदते समय दर्ज किया गया नंबर किसी और के पास था, इसलिए चालान का संदेश कहीं और पहुंच जाएगा। इससे नियम तोड़ने वालों को चालान की जानकारी नहीं मिल पाती थी. ऐसे लोगों की पहचान कर डाक से चालान भेजने का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि पोस्ट के जरिए भेजा गया चालान और मैसेज के जरिए भेजा गया चालान एक ही होगा।

हेलमेट का सबसे ज्यादा चालान

रोजाना होने वाले चालान में सबसे ज्यादा जुर्माना हेलमेट पर लगाया जाता है। 05 मार्च को स्मार्ट सिटी में लगे एचएचडी मशीन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कुल 1871 वाहनों पर 23 लाख 76 हजार 400 रुपये का चालान काटा गया. इसमें बिना हेलमेट वाले 1088 वाहनों के खिलाफ 10 लाख 88 हजार रुपये का चालान काटा गया. इसके अलावा ओवर स्पीडिंग में 95, सीट बेल्ट न लगाने पर 35 और ट्रिपल राइडिंग में 29 वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 06 मार्च को इंटरसेप्टर वाहनों से 78 वाहनों का चालान काटा गया.