CGHS New Rules: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बने CGHS के नए नियम, अब इमरजेंसी में होगा तुरंत इलाज

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CGHS New Rules: केंद्र सरकार के CGHS कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने CGHS कार्डधारकों के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को पहले से आसान कर दिया है. ताकि, बिना किसी परेशानी के तुरंत इलाज शुरू हो सके. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के कार्डधारकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. इन गाइडलाइन्स का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को और भी आसान बनाना है. ताकि लोगों को सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में परामर्श, जांच और इलाज के लिए बेहतर सेवा मिल सके. 24 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (SOP) जारी किया है.

आपातकालीन मामलों के लिए नए सीजीएचएस नियम

अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है, तो अब हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशन (HCO) को CGHS से रेफरल या एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे कैशलेस इलाज कर सकते हैं। बशर्ते मरीज को इलाज करने वाले अस्पताल के विशेषज्ञ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिले। इस सर्टिफिकेट के साथ अस्पताल BCA पोर्टल पर इलाज का दावा अपलोड करेगा।

अगर कोई टेस्ट या उपचार आपातकालीन उपचार के लिए CGHS की सूची में नहीं है, तो भी रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल NHA पोर्टल के माध्यम से इसके लिए अनुमति प्राप्त कर सकता है, और स्थानीय CGHS कार्यालय से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

रेफरल नियमों में परिवर्तन

अब CGHS के ज़रिए मिलने वाले परामर्श ज्ञापन तीन महीने तक वैध रहेंगे। अगर कोई CGHS मेडिकल अधिकारी आपको किसी विशेषज्ञ के पास रेफर करता है, तो आप तीन महीने के भीतर उस विशेषज्ञ से अधिकतम छह बार परामर्श ले सकते हैं। अगर प्राथमिक सलाहकार सलाह देता है, तो आप दो अतिरिक्त विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकते हैं। ये नियम सिर्फ़ CGHS मेडिकल अधिकारियों द्वारा दिए गए रेफरल पर लागू होते हैं। ये नियम सरकारी अस्पतालों से मिलने वाले रेफरल पर लागू नहीं होंगे।

70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए छूट

70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को अब किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इन लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में किसी भी पंजीकृत जांच या प्रक्रिया के लिए सीधे इलाज की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, अगर कोई जांच या प्रक्रिया CGHS सूची में नहीं है, तो CGHS अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

विशेष मामलों के लिए अनुवर्ती नियम

कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों को प्राथमिक रेफरल के आधार पर बिना किसी समय सीमा के अनुवर्ती परामर्श और जांच की अनुमति दी जाएगी। इन बीमारियों में शामिल हैं:

हृदय शल्य चिकित्सा के बाद के मामले

अंग प्रत्यारोपण के बाद के मामले

न्यूरोसर्जरी के बाद के मामले

अंतिम चरण का गुर्दे का रोग

कैंसर उपचार

स्वप्रतिरक्षी विकार

तंत्रिका संबंधी विकार

इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को इलाज या जांच के लिए बार-बार रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।