केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार सीबीएसई ने अपने संबद्धता उपनियमों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जारी किए गए नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।
स्कूलों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के उपयोग पर दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। नोटिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग करने की भी सख्त सलाह दी गई है।
कक्षा 1 से 8 तक के लिए संशोधन
संशोधित दिशा-निर्देशों में स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) या एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की पाठ्यपुस्तकों का पालन करने की सलाह दी गई है। हालांकि, स्कूल अतिरिक्त सामग्री के साथ इन्हें पूरक कर सकते हैं, बशर्ते वे राष्ट्रीय आधारभूत चरण पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) के अनुरूप हों।
कक्षा 9 से 12 तक के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य
सीबीएसई ने स्कूलों के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम में निर्धारित एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि जिन मामलों में कुछ विषयों के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहां स्कूलों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सीबीएसई की पुस्तकों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, जारी किए गए नोटिस में लिखा है, “स्कूल अभी भी सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए पूरक सामग्री और डिजिटल सामग्री शामिल कर सकते हैं, लेकिन एनसीएफ-एसई के साथ संरेखण का सख्ती से पालन करना होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
आधिकारिक सूचना के लिए सीधा लिंक- //www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Notification_NCERT_13082024.pdf