सीबीएससी बोर्ड को अंकपत्र में दर्ज मां का नाम दस्तावेज सत्यापन कर संशोधित करने का निर्देश

प्रयागराज, 12 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएससी बोर्ड प्रयागराज के सहायक सचिव (मार्क्स एण्ड माइग्रेशन) को प्रमाणपत्र में याची की मां का नाम दुरूस्त करने पर छह हफ्ते में नियमानुसार विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

बोर्ड का कहना था कि काॅलेज रिकॉर्ड के आधार पर याची की मां का नाम पूनम देवी दर्ज है। इसलिए संशोधित नहीं किया जा सकता। जबकि याची का कहना है कि परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड, पैन कार्ड में उसकी मां का नाम प्रीतम देवी है। इसलिए यही सही नाम है। अंकपत्र व प्रमाणपत्र में मां का सही नाम दर्ज किया जाय।

सुप्रीम कोर्ट के जिज्ञा यादव केस के फैसले का हवाला दिया गया। कोर्ट ने बोर्ड के नाम संशोधन से इंकार करने के आदेश को रद्द करते हुए दस्तावेजों का परीक्षण कर नाम संशोधन पर आदेश पारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने तुषार त्रिपाठी की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची अधिवक्ता का कहना था कि जे डी एस पब्लिक स्कूल पांचों शिवाला, गांव कोइरीपुर खुर्द वाराणसी की ग़लती से याची की मां का नाम पूनम देवी दर्ज हो गया। जबकि उसके पिता का नाम प्रीतम त्रिपाठी व मां का नाम प्रीतम देवी है। उसे 2022 की सीनियर सेकेंडरी अंक पत्र दिया गया। जिसमें मां का नाम कालेज की ग़लती के कारण पूनम देवी दर्ज कर दिया गया। याची ने सही नाम दर्ज करने की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी याचिका खारिज कर दी थी।