कोचर दंपत्ति की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सी.बी.आई

मुंबई – वीडियोकॉन मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की सीबीए द्वारा गिरफ्तारी को अमान्य करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 

अदालत ने सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की प्रारंभिक दलील सुनने के बाद नोटिस जारी किया। फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।

हाई कोर्ट ने कोचर दंपत्ति को पहले दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा और दंपत्ति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. कोचर दंपत्ति को दिसंबर 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप पर ICICI द्वारा दिए गए 3250 करोड़ के लोन में अनियमितता और धोखाधड़ी का आरोप लगा था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस लेनदेन में कोचर के पति और परिवार के सदस्यों को आर्थिक फायदा हुआ।