सीबीआई ने की 117 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी मामले में छापेमारी

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नई दिल्ली, 4 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 117 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को दिल्ली और आसपास के 10 स्थानों पर छापेमारी की। अपराधी म्यूल बैंक अकाउंट के माध्यम से पीड़ितों से हासिल पैसे की दुबई और यूएई में निकासी करते थे।

सीबीआई ने बताया कि आज एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में जारी जांच के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में अपराधी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग कर भारतीय लोगों को निशाना बना रहे थे। यह लोगों से पार्ट टाइम जॉब, किसी तरह का काम करने या फिर हाई रिटर्न का वादा कर निवेश कराने के नाम पर ठगी करते थे। जांच में 3295 भारतीय बैंक अकाउंट की पहचान की गई है। इन अकाउंट्स के जरिए क्रिप्टोकरंसी की भी खरीद की गई है।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403 और 420 और भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत केस दर्ज किया था । केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को इस संबंध में लिखित शिकायतें मिली थीं। 1 जनवरी 2023 से 17 अक्टूबर 2023 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल पर 117 करोड़ के धोखाधड़ी की 3903 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।