सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में एक अपील दायर की

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सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इस मामले को बेहद दुर्लभ मानते हुए रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करेगी। सीबीआई की अपील को पहले स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया था, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा था कि यह अपराध सबसे दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है।

सीबीआई की अपील पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका के बाद आई है, जिसमें राज्य सरकार ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि उच्च न्यायालय में अपील केवल पीड़िता का परिवार, जांच एजेंसी या दोषी ही कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना था कि चूंकि घटना एक राज्य अस्पताल में हुई है, इसलिए कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर राशिदी की खंडपीठ ने सीबीआई और राज्य सरकार की दलीलें सुनीं और कहा कि वे पीड़िता के परिवार और दोषी संजय रॉय की राय भी जानना चाहेंगे।

इस बीच, पीड़िता के पिता ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें स्थानीय अदालत के निर्णय को चुनौती देने के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने हमें सूचित नहीं किया। हम यह नहीं जानते थे कि राज्य क्या याचिका दायर कर रहा है। हम अब अपने वकील से सलाह लेकर अगले कदम पर विचार करेंगे।”

सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सियालदह कोर्ट में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रॉय को बलात्कार, हत्या और महिला को स्थायी मानसिक स्थिति में पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यह सजा उस घटना के पांच महीने बाद दी गई, जिसने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था।

संजय रॉय के वकील ने बुधवार को हाईकोर्ट में शिकायत की कि उन्हें रॉय से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिस कारण वे वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं करवा सके। हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि रॉय के वकील से मुलाकात कर सकें। यह मामला अगली सुनवाई के लिए सोमवार को रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समय की कमी का हवाला देते हुए आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित कर दी। यह मामला पहली बार शीर्ष अदालत में दायर किया गया था। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इसे अगले बुधवार को 2 बजे सुनेंगे।

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