सीबीआई द्वारा सीजीएसटी आयुक्त की गिरफ्तारी को अवैध घोषित, रिहाई का आदेश

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मुंबई: सीबीआई को झटका देते हुए एक विशेष अदालत ने असम के डिबुरगढ़ के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के संयुक्त आयुक्त राहुल कुमार को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया.

कुमार को पिछले सप्ताह गोरगांव के व्यवसायी करण रावल को अवैध रूप से हिरासत में रखने और अगस्त में उनसे जबरन वसूली के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने कुमार को 24 अक्टूबर को रात 8 बजे डिबुरगढ़ से गिरफ्तार किया और अगले दिन गुवाहाटी की एक विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई ने मुंबई के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी.

शनिवार को सरकारी पक्ष ने पांच दिन की हिरासत मांगी. कुमार के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि जांच एजेंसी ने नए कानून के तहत अनिवार्य गिरफ्तारी पूर्व नोटिस नहीं दिया था और गिरफ्तारी का कारण बताने में भी विफल रही थी। अगले दिन मौखिक रूप से कारण बताया गया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को ध्यान में रखते हुए कुमार की रिहाई का आदेश दिया और कहा कि सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है.